कर्नाटक को कावेरी का पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में DMK ने दायर की याचिका
द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है। ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
द्रमुक ने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग।
CWMA आदेश, 2018 SC फैसले का पालन करने की मांग।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कावेरी जल विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। द्रमुक (डीएमके) ने शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कर्नाटक सरकार को बिलिगुंडलू से तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।
याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के हालिया आदेश का पालन करे।
डीएमके ने कोर्ट से किया आग्रह
द्रमुक ने कोर्ट से आग्रह किया है कि कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया जाए। साथ ही, प्राधिकरण के निर्देश के बावजूद अब तक पानी नहीं छोड़े जाने से बने बकाया (बैकलाग) की भरपाई के लिए प्रतिदिन 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का भी निर्देश दिया जाए।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को इन निर्देशों के पालन की निगरानी करने के आदेश दिए जाएं।गौरतलब है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने हाल ही में कावेरी जल नियमन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।