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    माओवादी साहित्य डाउनलोड करना अपराध नहीं, कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट के सात छात्रों को जमानत दी

    Updated: Sat, 08 Aug 2026 07:28 AM (IST)

    मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को टीआईएसएस के सात छात्रों को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि दिवंगत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा क ...और पढ़ें

    माओवादी साहित्य डाउनलोड करना अपराध नहीं, कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट के सात छात्रों को जमानत दी (सांकेतिक तस्वीर)

    माओवादी साहित्य डाउनलोड करना अपराध नहीं, कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट के सात छात्रों को जमानत दी (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. अदालत ने दो अन्य छात्रों अभिरूप पॉल (32) और कामख्या दास (23) की याचिकाएं खारिज कर दीं

    2. पुलिस का आरोप है कि उनके पास माओवादी विचारधारा वाले सामग्री मिली, कुछ डेटा डिलीट किया गयाॉ

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के सात छात्रों को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि दिवंगत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईबाबा को श्रद्धांजलि देने वाले कार्यक्रम में भाग लेना या माओवादी लेखकों की किताबें डाउनलोड करना मात्र अपराध नहीं है। साईबाबा को यूएपीए मामले में बरी कर दिया गया था।

    हालांकि, अदालत ने दो अन्य छात्रों अभिरूप पॉल (32) और कामख्या दास (23) की याचिकाएं खारिज कर दीं। पुलिस का आरोप है कि उनके पास माओवादी विचारधारा वाले सामग्री मिली, कुछ डेटा डिलीट किया गया, उन्होंने सहयोग नहीं किया और हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

    इन नौ छात्रों ने 15 अक्टूबर 2025 को अदालत का रुख किया था। तीन दिन पहले परिसर में साईबाबा की पहली पुण्यतिथि पर अनधिकृत कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। साईबाबा पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगा था और वे नागपुर जेल में करीब एक दशक रहे थे। मार्च 2024 में सभी आरोपों से बरी होने के बाद उसी साल उनकी मृत्यु हो गई।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीबी बोहरा ने कहा कि साईबाबा को श्रद्धांजलि देना अवैध नहीं माना जा सकता। लेकिन छात्रों का कथित आचरण सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं था, क्योंकि उमर खालिद और शरजील इमाम (जो यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं) की रिहाई की मांग वाले नारे लगाए गए।

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    अदालत ने कहा कि यह ऐसे नारे लगाने का मंच नहीं था। छात्रों से देश के कानून का सम्मान करने की उम्मीद थी।” छात्रों ने ऐसे नारे लगाने से इनकार किया है।

    अभिरूप पॉल और कामख्या दास को राहत इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभियोजन पक्ष का दावा है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों द्वारा प्रकाशित किताबें मिलीं, कुछ सामग्री डिलीट की गई और यह कथित तौर पर देश के विभाजन जैसी अवैध गतिविधियों में मददगार थी। एक गवाह को धमकी दिए जाने का भी जिक्र है।

    अदालत ने कहा कि माओवादी संगठन की किताबें मात्र डाउनलोड करना अपराध नहीं है, लेकिन पॉल ने किताबें डाउनलोड करने के साथ कई जगहों पर फील्डवर्क भी किया। ये किताबें सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं, लेकिन कथित तौर पर भारत के विभाजन को उकसाती या मदद करती हैं। उनकी मंशा जानने और प्रतिबंधित संगठन से किसी लिंक की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई गई।

    दास के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गईं। याचिका लंबित रहने के दौरान उन्होंने 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधिकारी तानाजी रोड़े को उनकी वर्दी उतारने या सेवा से हटाने की धमकी दी होने का आरोप है।