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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में नया खुलासा, CBI ने कोर्ट को बताया एक-एक चीज; लगाए कई आरोप

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Thu, 22 Aug 2024 06:17 PM (IST)

    Kolkata Doctor Murder Case कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने स्थानीय पुलिस पर गंभ ...और पढ़ें

    ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद विरोध प्रदर्शन करते डॉक्टर। फाइल फोटो।
    ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद विरोध प्रदर्शन करते डॉक्टर। फाइल फोटो।

    HighLights

    1. सीबीआई ने पुलिस पर लगाया मामला छिपाने का आरोप
    2. पीड़िता के माता-पिता को दी गई गलत जानकारीः सीबीआई

    पीटीआई, नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले को पुलिस पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की थी।

    CBI ने पुलिस पर लगाए कई आरोप

    केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि मामले की जांच CBI के हाथ में आने से पहले ही घटना वाली जगह पर बदलाव कर दिया गया। CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों और पीड़िता के सहयोगियों ने वीडियोग्राफी के लिए कहा था, जिसका मतलब है कि उन्हें भी लगा कि मामले को छिपाया जा रहा है।

    सीबीआई की जांच से पहले घटना स्थल से हुआ छेड़छाड़ः मेहता

    सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि सीबीआई ने मामले की जांच घटना के पांचवें दिन शुरू की। उससे पहले इस मामले में स्थानीय पुलिस ने अपनी जांच में जो भी कुछ इकट्ठा किया था, केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि CBI की जांच से पहले ही अपराध वाली जगह पर छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने पीठ को बताया कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद रात 11:45 बजे एफआईआर दर्ज की गई।

    कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का किया विरोध

    मेहता ने पीठ से कहा कि पीड़िता के माता-पिता को अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वे अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि सभी का वीडियोग्राफी किया गया था और अपराध स्थल पर कुछ भी नहीं बदला गया था।

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