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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 20, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Kochi: यौन उत्पीड़न करने से रोकने पर व्यक्ति ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ की मारपीट, नर्स पर भी किया हमला; हुआ गिरफ्तार

    Updated: Wed, 20 Mar 2024 11:16 AM (IST)

    एक दिन पहले कोच्चि में त्रिपुनिथुरा के पास दो अलग-अलग घटनाओं में एक महिला पुलिस अधिकारी और एक नर्स पर एक ही व्यक्ति ने हमला किया था जो कथित तौर पर नशे ...और पढ़ें

    यौन उत्पीड़ने करने से रोकने पर व्यक्ति ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ की मारपीट
    यौन उत्पीड़ने करने से रोकने पर व्यक्ति ने महिला पुलिस अधिकारी के साथ की मारपीट

    पीटीआई, कोच्चि। एक दिन पहले कोच्चि में त्रिपुनिथुरा के पास दो अलग-अलग घटनाओं में एक महिला पुलिस अधिकारी और एक नर्स पर एक ही व्यक्ति ने हमला किया था, जो कथित तौर पर नशे में था। इस घटना की जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी।

    हिल पैलेस पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

    पहली घटना में, महिला पुलिस अधिकारी की उस समय पिटाई की गई जब उसने त्रिपुनिथुरा बस स्टॉप के पास आरोपी को एक महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने से रोकने की कोशिश की।

    पुलिस के मुताबिक, आरोपी शख्स नशे की हालत में बस स्टॉप पर पहुंचा और वहां एक महिला के साथ बदसलूकी की।

    उन्होंने बताया कि जब महिला पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और अधिक अधिकारियों के वहां पहुंचने के बाद ही उसे हिरासत में लिया गया।

    पहली घटना के संबंध में, आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 294 (बी) (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें और गाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    उन्होंने बताया कि बस स्टॉप से उस व्यक्ति को मेडिकल जांच के लिए तालुक अस्पताल ले जाया गया।

    तालुक अस्पताल में, व्यक्ति ने कथित तौर पर एक नर्स को लात मारी और वहां खड़े एक पुलिस अधिकारी को भी मारा।

    दूसरी घटना के संबंध में आईपीसी की धारा 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और केरल हेल्थकेयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है।

    आरोपी को रिमांड के लिए आज संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।

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