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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Parliament Session: CEC और ECs संबंधी विधयेक को मिली संसद की मंजूरी, कानून मंत्री बोले- यह SC के खिलाफ नहीं

By AgencyEdited By: Anurag Gupta
Published: Thu, 21 Dec 2023 03:23 PM (IST)

लोकसभा ने गुरुवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक ...और पढ़ें

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (फोटो: एएनआई)
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (फोटो: एएनआई)

HighLights

  1. राज्यसभा से 12 दिसंबर को पारित हो चुका था यह बिल
  2. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल किया पेश

पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा ने गुरुवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई।

क्या कुछ बोले अर्जुन राम मेघवाल?

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 को पेश किया। इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लाया गया यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है।

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उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधी-अधूरी कोशिश थी और वर्तमान विधेयक पिछले विधानों द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है।

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