यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पारिवारिक संपत्ति विवाद में सैफ अली खान को SC से राहत, MP हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को पारिवारिक संपत्ति विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा ...और पढ़ें

HighLights
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को फिर से सुनवाई के लिए दिया था आदेश
- ये मामला भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की शाही संपत्ति से जुड़ा है
पीटीआई, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को पारिवारिक संपत्ति विवाद के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी।
ये मामला भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की शाही संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें उच्च न्यायालय ने नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को आदेश दिया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और अतुल चंदुरकर की पीठ ने नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के उत्तराधिकारी उमर फारूक अली और राशिद अली की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कब सुनाया था फैसला?
उच्च न्यायालय ने 30 जून को ये फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं ने 14 फरवरी, 2000 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान और उनके उत्तराधिकारी अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और अभिनेत्री शर्मीला टैगोर के उक्त संपत्ति पर विशेष अधिकार का आदेश जारी किया गया था।
2019 में SC ने पलटा था फैसला
उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत का फैसला 1997 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में आया था, जिसे 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था। हालांकि 2019 के संदर्भ को लागू करने और मामले का निर्णायक फैसला करने की बजाय उच्च न्यायालय ने मामले के पुनर्मूल्यांकन के लिए वापस भेज दिया था।