एनआईए अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को चार हफ्ते में देना होगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल क ...और पढ़ें
-1784043919644_m.webp)
सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एनआईए अधिनियम पर जवाब देने को कहा।
अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई।
याचिका में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।
केंद्र की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को मंगलवार को बताया कि सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ डेव ने कहा कि इस याचिका पर नोटिस 21 अप्रैल को जारी किया गया था।
केंद्र को चार सप्ताह का मिला समय
पीठ ने केंद्र को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और कहा कि याचिकाकर्ता यदि चाहें तो इसके बाद दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि यह याचिका छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। 21 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने केंद्र, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआइए) और अन्य से याचिका पर उनके जवाब मांगे थे।
ऊपरी अदालत ने यह भी अवलोकन किया कि इसके समक्ष उठाए गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। याचिका में 2008 के अधिनियम को रद करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करता है और केंद्र की विधायी क्षमता से परे है।
एनआईए को 26/11 मुंबई हमलों के बाद एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है।
इसने अधिनियम की धारा 6 (5) का भी उल्लेख किया, जो अनुसूचित अपराधों की जांच से संबंधित है और कहता है कि यदि केंद्र को लगता है कि कोई अनुसूचित अपराध हुआ है जिसे इस अधिनियम के तहत जांच की आवश्यकता है, तो वह स्वेच्छा से एजेंसी को इसकी जांच करने का निर्देश दे सकता है।