उत्तराखंड में जंगल की आग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया रद, दोबारा विचार के लिए वापस भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2016 के जंगल की आग को नियंत्रित करने संबंधी आदेश को रद कर दिया है। ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का 2016 का आदेश रद किया।
जंगल की आग मामला हाई कोर्ट को पुनर्विचार हेतु भेजा।
शीर्ष अदालत ने कहा, हाई कोर्ट निगरानी के लिए बेहतर स्थिति में।
पीटीई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2016 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें जंगल की आग को नियंत्रित करने और रोकने समेत कई निर्देश दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल की आग से जुड़े मामलों में लगातार निगरानी की जरूरत होती है। हाई कोर्ट इनसे निपटने के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति में है। पीठ ने ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2017 में हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को अपने निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि लगभग एक दशक बीत चुका है और जाहिर है कि समय के साथ जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील भी शामिल थी।
अदालत ने वरिष्ठ अधविक्ता राजीव दत्ता की एक अर्जी पर भी सुनवाई की, जिन्होंने उत्तराखंड में जंगल की आग से जुड़े मुद्दे उठाए थे। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने बताया कि हाल के वर्षों में जंगल में आग की घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने और उन पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।