प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा को लेकर याचिका दाखिल, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा के मुद्दे पर सुनवाई करने की सहमति दी है। ...और पढ़ें

प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा पर याचिका।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से जुड़ी लंबित याचिका से संलग्न।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं के बाधित होने के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित हुईं और आवाजाही में रुकावट आई।
वकील ने कहा कि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि कौन प्रदर्शनकारी है और कौन नहीं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं के बाधित होने का मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है।
पीठ ने वकील से कहा, "हम आपकी चिंताओं को समझते हैं, लेकिन इसके लिए दिशा-निर्देश कैसे जारी किया जाए।" सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को दूसरी लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जंतर-मंतर अब प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि इससे स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है और आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं।
शीर्ष अदालत ने तीन अगस्त को प्रदर्शन करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का अनुरोध करने वाली एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से स्थानीय निवासियों को परेशानी होती है और आवश्यक वस्तुओं व चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति में बाधा खड़ी होती है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)