SSB भर्ती के नियम जारी, कांस्टेबल की 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित
सोमवार देर रात जारी की गई यह अधिसूचना एसएसबी जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पदों से संबंधित 2011 के भर्ती नियमों का स्थान लेती है। सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय सशस ...और पढ़ें

SSB भर्ती के नियम जारी, कांस्टेबल की 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित
HighLights
पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी
पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी
एएनआई, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल ग्रुप सी पदों की भर्ती के नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
सोमवार देर रात जारी की गई यह अधिसूचना एसएसबी जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पदों से संबंधित 2011 के भर्ती नियमों का स्थान लेती है। सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में से एक है।
यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सीमा सुरक्षा बल है। इसे 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल और 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में नोडल बल द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।
दूसरे चरण में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों और पहले चरण में अधूरी रह गई रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी।
पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नोडल बल द्वारा भर्ती की जाएगी।