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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 27, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Supreme Court: केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामला, ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर SC में आज तय होगी सुनवाई की रूपरेखा

By AgencyEdited By: Mohd Faisal
Updated: Tue, 27 Sep 2022 08:57 AM (IST)

Supreme Court दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रहे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज इस सुनवाई की रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई पूरी तरह से पेपरलेस होगी।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र बनाम दिल्ली मामले में तय होगी सुनवाई की रूपरेखा (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र बनाम दिल्ली मामले में तय होगी सुनवाई की रूपरेखा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर जारी कानूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की रूपरेखा और समयसीमा तय की जाएगी। बता दें कि इस मामले की नियमित सुनवाई 11 अक्टूबर से होगी।

पूरी तरह से पेपरलेस होगी सुनवाई

दरअसल, केंद्र और दिल्ली सरकार के मामले में 7 सितबंर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई ग्रीन बेंच की तरह होगी। उन्होंने वकीलों से कहा था कि कोई भी फाइलें या पेपर की हार्ड कॉपी न लाएं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और आईटी सेल के अधिकारी वकीलों को तर्क पेश करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं।

क्या है केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामला

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की 5 जजों की बेंच कर रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर विवाद है।

संविधान पीठ का किया गया था गठन

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को केंद्र और दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने छह मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मुद्दा संविधान पीठ के पास भेजा था।

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