Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Godhra Riots: गोधरा कांड में सुप्रीम कोर्ट से आठ दोषियों को राहत, मिली जमानत

    By Jagran NewsEdited By: Manish Negi
    Updated: Fri, 21 Apr 2023 02:21 PM (IST)

    Godhra Train Coach Burning Case गोधरा कांड में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ दोषियों को जमानत दे दी है। दोषियों को ...और पढ़ें

    Godhra Riots: गोधरा कांड में सुप्रीम कोर्ट से आठ दोषियों को राहत
    Godhra Riots: गोधरा कांड में सुप्रीम कोर्ट से आठ दोषियों को राहत

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के मामले में आठ दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ दोषियों को जमानत दे दी है। आठ दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अदालत ने इन दोषियों को 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी है। इन दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी।

    चार दोषियों को जमानत से इनकार

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों को राहत देने से इनकार कर दिया। चारों दोषियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फांसी की सजा पाए चार दोषियों को छोड़कर बाकी दोषियों को जमानत दी जा सकती है।

    बोगी को बाहर से बंद कर लगा दी थी आग: तुषार मेहता

    गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बोगी को बाहर से बंद आग लगा दी गई थी। आगजनी की घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव तक ही सीमित थी। मगर, जब आप किसी डिब्बे को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव नहीं है।

    फारुक को मिल चुकी है जमानत

    इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फारुक को पहले ही जमानत दे चुका है। कोर्ट ने बीते साल 15 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे फारुक को यह कहते हुए जमानत प्रदान कर दी थी कि वह 17 वर्षों से जेल में है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने फारुक को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।

    खबरें और भी