सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नैचुरल गैस पर यूपी सरकार नहीं लगा सकेगी वैट
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें आंध्र प्रदेश से लाई गई नैचुरल गैस पर वैट लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ...और पढ़ें
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नैचुरल गैस पर यूपी सरकार नहीं लगा सकेगी वैट (फाइल फोटो)
HighLights
यूपी सरकार नैचुरल गैस पर वैट नहीं लगा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
अंतर-राज्यीय बिक्री पर केवल केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम लागू।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि राज्य, आंध्र प्रदेश से कामन कैरियर पाइपलाइन के जरिए लाई गई नैचुरल गैस पर लोकल वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) नहीं लगा सकता।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने 2012 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और टाटा केमिकल्स और इफको जैसे दूसरे बड़े खरीदारों के खिलाफ राज्य सरकार के टैक्स असेसमेंट के आदेशों को रद कर दिया था।
बेंच ने HC के फैसले को बताया सही
बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें केजी-डी6 बेसिन से सप्लाई की गई नैचुरल गैस की राज्यों के बीच बिक्री पर वैट लगाने की उत्तर प्रदेश की कोशिश को रद कर दिया गया था। बेंच ने कहा कि ये लेन-देन राज्यों के बीच बिक्री के दायरे में आते हैं और इन पर सिर्फ सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) एक्ट ही लागू होता है।