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Train New Rules: कंफर्म ट्रेन की टिकट से जुर्माने तक... 1 जुलाई से बदल रहे नियम, पूरी डिटेल

Published: Tue, 23 Jun 2026 03:59 PM (GMT+05:30)

भारतीय रेलवे में 1 जुलाई से नए नियम लागू होंगे, जिसमें बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना 250 से बढ़कर 500 ...और पढ़ें

1 जुलाई से बदल रहे रेलवे के नियम।         (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

1 जुलाई से बदल रहे रेलवे के नियम। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

HighLights

  1. बिना टिकट यात्रा पर 250 से 500 रुपये जुर्माना।

  2. महिलाओं के कोच में पुरुषों पर 2500 रुपये जुर्माना।

  3. अनाधिकृत बिक्री/भीख मांगने पर 2000 रुपये का दंड।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिना सही टिकट के ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत किए जा रहे बड़े बदलावों के हिस्से के तौर पर, बिना टिकट के सफर करने पर लगने वाले कम से कम जुर्माने को 250 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है।

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को जानकारी दी है कि इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि रेलवे अधिनियम, 1989 में किए गए ये संशोधन एक अलग नोटिफिकेशन के जरिए लागू होंगे और इन्हें 1 जुलाई से ही लागू किया जा सकता है।

बिना टिकट ट्रेन सफर पर हो सकता है दोगुना जुर्माना

सबसे बड़े बदलावों में से एक उन यात्रियों पर असर डालेगा जो बिना सही रेलवे टिकट पर सफर करते हैं। संशोधित धारा 137 में कहा गया है कि जो यात्री बिना टिकट सफर करते हुए या पहले इस्तेमाल हो चुके टिकट का इस्तेमाल करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें लागू किराया और अतिरिक्त शु्ल्क देना होगा। कम से कम जुर्माना 250 रुपए बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा।

अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि जो यात्री जरूरी शुल्क नहीं चुका पाएंगे, उन्हें सक्षम अदालत में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

किसी और के टिकट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम

प्रस्तावित संशोधनों में किसी और के रेलवे टिकट के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है। किसी और के नाम पर जारी टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के टिकट जब्त किए जा सकते हैं। उन्हें किराया और अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा, जिसमें कम से कम 500 रुपये का भुगतान करना जरूरी होगा।

इस कदम का मकसद रिजर्व टिकटों के गलत इस्तेमाल को रोकना और रेलवे नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है।

ट्रेन में सामान बेचने और भीख मांगने पर ज्यादा जुर्माने का प्रस्ताव

सरकार ने रेलवे परिसर में बिना इजाजत सामान बेचने और भीख मांगने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है।

बिना इजाजत सामान बेचने वालों और भिखारियों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। बार-बार ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल भी हो सकती है। संशोधनों में खास तौर पर रेलवे कोच और स्टेशन परिसर के अंदर भीख मांगने पर रोक लगाई गई है। रेलवे में उपद्रव, बदसलूकी और नशे की हालत में होने पर जुर्माना लग सकता है।

महिलाओं के कोच में पुरुषों पर 2500 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में बैठने वाले पुरुषों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इन बदलावों के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों, बर्थ या कोच पर बैठने वाले पुरुषों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक नियम तोड़ने वालों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों के पास ऐसे यात्रियों को आरक्षित जगहों से हटाने का अधिकार भी होगा। इस कदम का मकसद यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित सुविधाओं का इस्तेमाल उसी तरह हो, जिसके लिए वे बनाई गई हैं।

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