भुवनेश्वर: 26 साल बाद जेल से बाहर आएगा दारा सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है।

दारा सिंह ( फाइल फोटो )
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की रिहाई का निर्देश दिया।
15 अगस्त तक पूरी होगी रिहाई की प्रक्रिया।
अच्छे आचरण पर राज्य बोर्ड ने की थी सिफारिश।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बहुचर्चित ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस तथा उनके दो नाबालिग पुत्रों फिलिप और टिमोथी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह उर्फ रविंद्र कुमार पाल को जेल से रिहा किया जाएगा।
दारा सेना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने मंगलवार को दारा सिंह की रिहाई के लिए 15 अगस्त तक की समयसीमा निर्धारित की है।
मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। दारा सेना की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने यह जानकारी दी।
2003 में मिली थी मृत्युदंड की सजा
वर्ष 2003 में ओडिशा हाईकोर्ट ने दारा सिंह को मृत्युदंड सुनाया था। बाद में वर्ष 2005 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा था। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने रिट याचिका संख्या 301/2024 पर सुनवाई की थी और अगली तारीख 14 जुलाई निर्धारित की गई थी।
अच्छे आचरण पर रिहाई की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत पक्ष के अनुसार, ओडिशा राज्य दंड समीक्षा बोर्ड ने दारा सिंह की रिहाई की सिफारिश की है। जेल में उनके अच्छे आचरण को आधार बनाकर यह अनुशंसा की गई है।
वर्तमान में दारा सिंह केंद्रापड़ा नहीं बल्कि केन्दुझर जिला कारागार में बंद हैं। वर्ष 1999 की घटना के बाद वह विभिन्न जेलों में 26 वर्ष से अधिक समय तक सजा काट चुके हैं।
15 अगस्त तक पूरी हो जाएंगी सारी प्रक्रियाएं
केन्दुझर जेल प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर जेल महानिदेशक ने उनकी रिहाई का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। 6 जुलाई को आयोजित राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की बैठक में अन्य पात्र आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों के मामलों के साथ दारा सिंह के मामले पर भी विचार किया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.पी. सिंह के अनुसार, यदि 15 अगस्त तक सभी आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तो दारा सिंह को रिहा कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में सजा काट रहे महेंद्र हेम्ब्रम को 15 अप्रैल 2025 को जेल से रिहा कर दिया गया था।
