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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    छह बार भेजे गैर जमानती वारंट, फिर भी अदालत में पेश नहीं हुए आप विधायक दलबीर सिंह टौंग; गिरफ्तारी का वारंट जारी

    Updated: Sat, 03 Feb 2024 10:44 AM (IST)

    बाबा बकाला की अदालत ने छह बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टौंग के ख ...और पढ़ें

    अदालत में पेश नहीं हुए आप विधायक दलबीर सिंह टौंग; गिरफ्तारी का वारंट जारी
    अदालत में पेश नहीं हुए आप विधायक दलबीर सिंह टौंग; गिरफ्तारी का वारंट जारी

    HighLights

    1. गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अदालत में पेश नहीं हुए आप विधायक टौंग
    2. अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दिया निर्देश
    3. 17 फरवरी को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

    राजिंदर रिखी, ब्यास/अमृतसर। Amritsar News:  बाबा बकाला की अदालत ने छह बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टौंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने बाबा बकाला में ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए विधायक टौंग को गिरफ्तार न करने पर पुलिस जिम्मेदार ठहराया है।

    अदालत ने आप विधायक को गिरफ्तार करने का दिया निर्देश

    अदालत ने थाना ब्यास के एसएचओ को आदेश दिया कि वह टौंग को गिरफ्तार कर उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश करें। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बता दें कि बाबा बकाला के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बिक्रम दीप सिंह की अदालत में वर्ष 2022 से चेक बाउंस के केस की सुनवाई चल रही है।

    समन पर भी अदालत में पेश नहीं हुए टौंग

    यह केस संपूर्ण सिंह ने विधायक दलबीर सिंह टौंग के खिलाफ दर्ज करवाया था। इस मामले में अदालत की ओर से विधायक टौंग को समन करने के बावजूद वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ छह मार्च 2023 को गैर जमानती वारंट जारी कर 15 मई 2023 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।

    आप विधायक के खिलाफ कई बार जारी हुआ  गैर जमानती वारंट

    इस पर भी जब वे पेश नहीं हुए तो उन्हें दोबारा गैर जमानती वारंट जारी कर पहले तीन अगस्त 2023 और इसके बाद अमृतसर रूरल के एसएसपी के माध्यम से गैर जमानती वांरट जारी कर 29 सितंबर 2023, 1 नवंबर 2023, 16 दिसंबर 2023 और 29 जनवरी 2024 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।

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     गिरफ्तार न करने पर अदालत ने पुलिस को लगाई फटकार

    इसके बावजूद जब वे बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने अपने आदेश में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए कि आरोपित को पुलिस ने एक बार भी गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया।

    गिरफ्तारी कर 17 फरवरी तक अदालत में पेश करने का दिया निर्देश 

    अब अदालत ने थाना ब्यास के प्रभारी को आदेश दिया है कि वे विधायक को गिरफ्तार कर 17 फरवरी को अदालत में पेश करें, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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