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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 18, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    पत्नी की सहमति के बिना पूर्व सैनिक को शारीरिक संबंध बनाना पड़ा महंगा, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

    Updated: Tue, 18 Feb 2025 11:32 AM (GMT+05:30)

    पंजाब के बठिंडा जिले में एक अदालत ने एक पति को उसकी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है। यह मामला ...और पढ़ें

    पत्नी की सहमति के बिना शारीरक संबंध बनाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा। प्रतिकात्मक तस्वीर
    पत्नी की सहमति के बिना शारीरक संबंध बनाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा। प्रतिकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पत्नी की सहमति के बिना शारीरक संबंध अपराध
    2. दोषी पति को कोर्ट ने 5 साल के लिए भेजा जेल
    3. पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना बनाए थे शारीरिक

    हरपाल सिंह खारा, बठिंडा। Punjab Crime: पत्नी की सहमति के बिना पति द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनी अपराध है। यदि पत्नी ने इस बारे में शिकायत की, तो पति को जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया, जिसमें अदालत ने पति को पांच साल की सजा सुनाई।

    पूर्व सैनिक ने पत्नी की मर्जी के बिना बनाए शारीरिक संबंध

    यह घटना पंजाब (Punjab Crime) के बठिंडा जिले के गांव लहरा मोहब्बत में घटी, जहां एक दंपति के बीच अनबन हो गई थी और वे अलग-अलग रहने लगे थे। इस दंपति का करीब 22 साल पहले विवाह हुआ था, और उनके दो जवान बेटे भी हैं। करीब सात साल पहले पत्नी ने अपने पति से अलग होकर किराए पर एक नया मकान ले लिया था।

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    उसने अपने पूर्व सैनिक पति के खिलाफ खर्चे को लेकर अदालत में मामला भी दायर किया था। हालांकि, बीते वर्ष पूर्व सैनिक पति अपनी पत्नी के घर पर पहुंचा, जब बच्चे घर पर नहीं थे। इस दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए।

    आरोपी पति को 5 साल की सजा

    पत्नी ने इस घटना के बाद थाना नथाना की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बाद में उसे जमानत मिल गई। अदालत में मामले की सुनवाई जारी रही।

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    हाल ही में इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने पति की दलीलों को नकारते हुए उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि पतियों को अपनी पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह मामला उन पतियों के लिए एक सख्त चेतावनी है, जो अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं।

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