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    हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को मिलेंगे 32 लाख, साथी कार चालक देगा मुआवजा रकम; अहम फैसला

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Aug 2026 03:15 PM (IST)

    चार साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हरप्रीत सिंह के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 32.27 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया ह ...और पढ़ें

    मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।

    मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।

    HighLights

    1. जान गंवाने वाला युवक चंडीगढ़ का रहने वाला था।

    2. शामली निवासी दोस्त की कार में जा रहा था बैठकर।

    3. लापरवाह कार चालक उत्तम देसवाल को मुआवजा देना होगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चार साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हरप्रीत सिंह के परिवार को 32.27 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह फैसला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है। अहम बात यह है कि मुआवजा रकम उस कार चालक को ही देनी होगी, जिसके साथ बैठकर हरप्रीत जा रहा था।

    हादसा दो अगस्त 2022 को हुआ था। सेक्टर-24 के रहना वाले हरप्रीत सिंह अपने दोस्त के साथ मोहाली से हरिद्वार जा रहा था। सुबह करीब साढ़े चार बजे यमुनानगर-हरिद्वार मार्ग पर उनकी कार आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्राॅली के पिछले हिस्से से टकरा गई।

    हादसे में हरप्रीत सिंह बुरी तरह घायल हो गया और उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पत्नी ने याचिका में बताया कि हरप्रीत एक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी कमाई पर ही परिवार निर्भर था। ऐसे में उन्होंने अदालत ने उचित मुआवजे की मांग की।

    कार चालक उत्तम देसवाल ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस हादसे में उनकी कोई गलती नहीं थी। वह नाॅर्मल स्पीड पर थे और ट्रैक्टर-ट्राॅली चालक बेहद लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। उसी की गलती के कारण उनकी कार ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई।

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    हालांकि दोनों पक्षों को सुननने के बाद अदालत ने कार चालक उत्तम देसवाल को लापरवाही का दोषी करार दिया और परिवार को 32.27 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया।