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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Chandigarh News: गृह मंत्रालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में यूटी प्रशासन से मांगा जवाब

    Updated: Wed, 13 Mar 2024 02:00 AM (GMT+05:30)

    Chandigarh OBC Reservation चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बीते दिनों शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू किए जाने की ड्राफ्ट पालिसी पर केंद्र ...और पढ़ें

    Chandigarh News: गृह मंत्रालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में यूटी प्रशासन से मांगा जवाब
    Chandigarh News: गृह मंत्रालय ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में यूटी प्रशासन से मांगा जवाब

    HighLights

    1. ड्राफ्ट पालिसी में कुछ मामलों में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा गया है पत्र
    2. गृह मंत्रालय ने 27% ओबीसी आरक्षण के चंडीगढ़ प्रशासन के ड्राफ्ट पालिसी में संशोधन हेतु दिए निर्देश

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बीते दिनों शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू किए जाने की ड्राफ्ट पालिसी पर केंद्र सरकार की ओर से कुछ आपत्ति दर्ज कर जवाब तलब किया है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन को लिखे पत्र में इस बारे में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

    चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रोफेशनल-नान टेक्निकल और टेक्निकल कोर्स में ओबीसी के आरक्षण को लागू करने को लेकर 22 नवंबर 2023 और एक फरवरी 2024 के संशोधित ड्राफ्ट पर गृह मंत्रालय ने यूटी एडवाइजरी से जवाब मांगा है।

    दिनांक 5 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ एडवाइजर को पत्र लिखा है चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त संशोधित ड्राफ्ट में 27 प्रतिशत बीसी चंडीगढ़ कोटा/यूटी पूल (चंडीगढ़ रेजिडेंट के उमीदवार) और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण आउटसाइड यूटी/यूटी प्रशासन (चंडीगढ़ को छोड़ कर बाकी राज्यों/केंद्र शासित के उम्मीदवार) का जिक्र किया है, जबकि दोनो श्रेणी (यूटी पूल एवं आउटसाइड यूटी) श्रेणी में क्या भिन्नता है।

    केंद्र सरकार के अनुसार सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की तर्ज पर ही ओबीसी आरक्षण मिलता है। तो चंडीगढ़ में दोनों श्रेणी को अलग-अलग करने का क्या आधार है। इस बारे में प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    गृह मंत्रालय को 1 फरवरी 2024 को भेजे गए ड्राफ्ट पालिसी में कश्मीरी माइग्रेंट को 1 सीट ग्याहरवी की कक्षा में आरक्षित करने की बात लिखी है जबकि सामाजिक न्याय मंत्रालय चंडीगढ़ द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2023 और 18 फरवरी 2024 को इस श्रेणी का कोई जिक्र नहीं है।

    इस बारे में भी प्रशासन अपना रुख स्पष्ट करे। केंद्र ने यह भी पूछा है के क्या स्कूल स्तर पर कश्मीरी माइग्रेंट को आरक्षण दिया जाएगा या पहले से चंडीगढ़ द्वारा अपनाई गई पालिसी को जारी रखा जाएगा।

    केंद्र ने पूछा क्या ओबीसी कोटा प्राइवेट संस्थानों में लागू होगा

    गृह मंत्रालय ने यूटी प्रशासन से यह भी पूछा गया है कि क्या ओबीसी ड्राफ्ट पालिसी को शहर के नान टेक्निकल शिक्षण संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। साथ ही क्या इओबीसी आरक्षण की सुझाई गई पालिसी को प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्रोफेशनल/टेक्निकल/मेडिकल जैसे सभी शिक्षण संस्थान में लागू किया जाएगा या सिर्फ चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन शिक्षण संस्थानों में ही लागू करेगा।

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    इसके अलावा यह भी पूछा गया है के क्या चंडीगढ़ प्रशासक द्वारा इस पालिसी को सभी शिक्षण संस्थानों में लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि यूटी में ओबीसी रिजर्वेशन मामले को लेकर डा.अजय प्रजापति की ओर से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग को शिकायत दर्ज कराी गई थी।

    आयोग द्वारा इस मामले में सख्ती से पैरवी की जा रही है । जिससे ओबीसी कोटे से वंचित वर्ग के युवाओं को चंडीगढ़ के शिक्षण संस्थानो में लाभ मिल सके।

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