532 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट में क्या जवाब देगा चंडीगढ़? 29 को सुनवाई; नहीं मिली रिक्रूटमेंट एजेंसी
चंडीगढ़ शिक्षा विभाग 532 शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढने में विफल रहा है। इस मामले में 29 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ग ...और पढ़ें

गुरु-शिष्य अनुपात की हाईकोर्ट ने मांगी है जानकारी।
HighLights
रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं मिलने से विभाग परेशान।
हाईकोर्ट में गुरु-शिष्य अनुपात पर देना है जवाब।
29 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई।
सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई 2026 तक 532 पदों पर नियमित और समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत शिक्षक भर्ती करने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरु करने के बावजूद कोई भी उचित रिक्रूटमेंट एजेंसी विभाग के पास नहीं आई।
यह भर्ती इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरु-शिष्य अनुपात की जानकारी मांगी हुई है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी वाली याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होनी है।अब विभाग के लिए परेशानी है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी के अनुसार हर बार भर्ती के बाद कोर्ट केस होते है और उन्हें परेशानी होती है। गौरतलब है कि विभाग ने समय-समय पर विभिन्न भर्ती रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए की और अदालत की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चली।
ऐसे में रिक्रूटमेंट एजेंसी के अनुसार कानूनी पेचदगियों के कारण भर्ती प्रक्रिया नहीं करेंगे। रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं मिलने से जहां विभाग परेशान है वहीं पर हाई और सीनियर सेकेेंडरी स्तर के विद्यार्थियों को भी परेशानी है क्योंकि उन्हें जेबीटी कैडर के शिक्षक पढ़ाई करवा रहे है।
भर्ती नियमों में होती है हेर-फेर
मार्च 2022 तक चंडीगढ़ में पंजाब सेवा नियम थे, लेकिन प्रशासन संचालन के लिए ग्रांट केंद्र सरकार देती थी। शिक्षक भर्ती करने के समय कुछ नियम पंजाब के होते थे तो कुछ केंद्र के। एक जैसे भर्ती नियम नहीं होने के कारण लगातार कोर्ट केस होते है।
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अंतिम भर्ती विभाग ने वर्ष 2022-23 में की थी जिसमें एक्स सर्विसमेन कोटे को लेकर विभाग के पास कोई स्पष्टता नहीं थी। भर्ती की आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई थी और शैक्षणिक योग्यता में सेंट्रल टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट (सीटेट) थी। शिक्षकों को वेतन केंद्रीय सेवा नियमों के अनुसार दिया गया। उसी भर्ती में विभाग पर 50 से ज्यादा कोर्ट केस दायर है।
चार वर्ष में तय नहीं हो पाए भर्ती नियम
मार्च 2022 तक चंडीगढ़ में पंजाब सेवा नियम थे। चंडीगढ़ प्रशासन चार वर्षो में केंद्रीय सेवा नियमों के अनुसार भर्ती और प्रमोशन नियम केंद्र से स्वीकृत नहीं करवा पाया है।
नए नियमों के साथ प्रशासन को एक लाख 65 हजार विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों के नए पद भी नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी (एनईपी) 2020 के अनुसार केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाने है जो कि प्रशासन करवाने में नाकाम रहा है।
इस भर्ती में भी नियमों की मिक्सिंग के साथ टेंडर फ्लोट कर रहा है जो कि सफल नहीं हो रहे। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक नितिश सिंगला का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए प्रयास चल रहे है। रिक्रूटमेंट एजेंसी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया को शुरु किया जाएगा।