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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 31, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Dissolve Panchayats: पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायतें भंग करने का फैसला, जल्द जारी होगी अधिसूचना

    By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Thu, 31 Aug 2023 04:10 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग करने का फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद पंचायतें बहाल हो गई है। पंजाब सरकार की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी ...और पढ़ें

    पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायतें भंग करने का फैसला, भगवंत मान फाइल फोटो
    पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायतें भंग करने का फैसला, भगवंत मान फाइल फोटो

    चंडीगढ़, जागरण डिजिटल डेस्क। पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग करने का फैसला वापस ले (Panchayat Dissolve in Punjab) लिया है। इस फैसले के बाद पंचायतें बहाल हो गई है। पंजाब सरकार की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। ये सारी जानकारी पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) के समक्ष पेश की है।

    10 अगस्त को पंचायतों को भंग करने का लिया गया था फैसला

    बता दें कि पंजाब सरकार ने 10 अगस्त 2023 को सभी पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को भंग करने के आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त की अधिसूचना पूरी तरह से अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

    सरपंचों ने कहा- ये गलत तरीके से भंग की गई पंचायत

    याचिका में सरपंचों ने कहा कि अधिसूचना कानून के खिलाफ है। सरपंचों द्वारा तर्क दिया गया कि पंजाब की सभी पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले गलत और अवैध तरीके से भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जनवरी 2019 में सरपंच का चुनाव जीता था और पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जनवरी 2024 तक था, लेकिन राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर तक कराने का फैसला किया है।