मनी लॉन्ड्रिंग मामला में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मंत्री अरोड़ा को राहत नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई टली
कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस प ...और पढ़ें

पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोड़ा।
HighLights
पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
संजीव अरोड़ा ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी और इसके बाद पारित रिमांड आदेशों को अवैध बताते हुए उन्हें रद्द किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं की गई, इसलिए इसे निरस्त किया जाए।
गौरतलब है कि ईडी ने संजीव अरोड़ा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार मामला फर्जी जीएसटी बिलिंग, रियल एस्टेट लेन-देन और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
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गिरफ्तारी प्रक्रिया को अवैध बताया
गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया, जहां संबंधित अदालत ने उन्हें ईडी रिमांड पर भेज दिया। वर्तमान में वह ईडी की हिरासत में हैं।
इसी गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को चुनौती देते हुए संजीव अरोड़ा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए इससे जुड़े सभी आदेशों को निरस्त करने की मांग की है।
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ईडी को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब
उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले नियमित जमानत की मांग को लेकर दायर संजीव अरोड़ा की अलग याचिका पर भी हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अब गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में भी ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में फिलहाल संजीव अरोड़ा को किसी प्रकार की न्यायिक राहत नहीं मिली है और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।