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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Punjab News: पंजाब में अवैध खनन पर नहीं लग रही लगाम, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा राज्‍य सरकार से जवाब

    Updated: Fri, 24 May 2024 10:09 PM (GMT+05:30)

    पंजाब में अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रही है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब सरकार 2023 में नई खनन नीति लेकर आई थी। इस नीत ...और पढ़ें

    हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा राज्‍य सरकार से जवाब
    हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा राज्‍य सरकार से जवाब

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब की 2023 की खनन नीति में प्रावधान होने तथा खनन निदेशक के पत्र के बावजूद खनन माफिया पर लगाम न लगने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

    एनजीटी ने 2021 में दिया था ये आदेश

    याचिका दाखिल करते हुए स्थानीय निवासी विक्रम सिंह ने एडवोकेट सौरव भाटिया के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया कि एनजीटी ने 2021 में आदेश दिया था कि खनन करने वालों को सामग्री का सोर्स बताना अनिवार्य है।

    पंजाब सरकार 2023 में लेकर आई थी नई खनन नीति

    पंजाब सरकार 2023 में नई खनन नीति लेकर आई थी। इस नीति के तहत खनन निदेशक ने सभी अधिकारियों को अवैध खनन में लिप्त खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। खनन माफियाओं पर कार्रवाई के स्थान पर केवल गरीब टिप्पर ड्राइवरों पर कार्रवाई हो रही है।

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    खनन की कोई भी साइट नहीं हुई ऑक्‍शन 

    याची ने बताया कि अगस्त 2023 के बाद खनन की कोई भी साइट ऑक्शन नहीं हुई है लेकिन खनन कार्य जारी है। याची ने कहा कि खनन अधिकारी माफियाओं की कठपुतली बन कर काम कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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