PU प्रोफेसर BB Goyal को नहीं मिली जमानत, पत्नी की हत्या केस में काट रहा सजा; बोला-गुझे गलत फंसाया गया
चंडीगढ़ जिला अदालत ने पीयू प्रोफेसर बीबी गोयल की पत्नी की हत्या के आरोप में दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रोफेसर गोयल पिछले सात महीने से जेल मे ...और पढ़ें

प्रोफेसर बीबी गोयल की पत्नी सीमा गोयल के साथ पुरानी फोटो।
HighLights
जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज की।
हत्या के आरोप में सात महीने से जेल में हैं।
कोर्ट ने वैज्ञानिक सबूतों को माना आधार।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने पीयू के प्रोफेसर बीबी गोयल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले सात महीने से जेल में बंद गोयल ने दूसरी बार जमानत के लिए आवेदन किया था।
उनके वकील ने दलील दी कि पुलिस ने उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया है और निष्पक्ष जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि कानून के अनुसार इस टेस्ट को सबूत नहीं माना जा सकता।
वकील ने यह भी कहा कि प्रो. गोयल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो उनकी हत्या में संलिप्तता को साबित करे। हालांकि, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर प्रो. गोयल के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया साबित होते हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सबूतों की मान्यता पर ट्रायल के दौरान ही निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। यह मामला नवंबर 2021 का है, जब दीवाली की रात को प्रो. गोयल की पत्नी सीमा गोयल का शव पीयू कैंपस में बरामद हुआ था।
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प्रारंभिक जांच में पता चला कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने चार साल तक इस रहस्यमय केस को सुलझाने में कठिनाई का सामना किया, लेकिन अंततः पालीग्राफ टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल आसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट (बीईओएस) के आधार पर प्रो. गोयल को गिरफ्तार किया।