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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Punjab: नौ सवालों के गलत जवाब देने का मामला, HC के अंतिम फैसले पर निर्भर है 78 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति

    By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
    Updated: Mon, 11 Sep 2023 08:08 PM (IST)

    Punjab News भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 9 गलत सवाल के खिलाफ एक याचिका पर हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर 78 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति निर्भर है। पंज ...और पढ़ें

    HC के अंतिम फैसले पर निर्भर है 78 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति
    HC के अंतिम फैसले पर निर्भर है 78 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति

    चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में नायब तहसीलदारों के 78 पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 9 गलत सवाल के खिलाफ एक याचिका पर पंजाब सरकार सहित पीपीएससी को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह भर्ती इस याचिका में कोर्ट के दिए गए अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

    हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

    हाई कोर्ट ने यह नोटिस होशियारपुर निवासी आकाश वर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन पदों के लिए 18 जून को आयोजित परीक्षा के अगले दिन नौ सवालों की गलत जवाब अपलोड किए गए।

    इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने आयोग को मांग पत्र देकर इन सवालों को हटाने या इनके बदले अंक देने का आग्रह किया था लेकिन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। जिस कारण अब उनको हाई कोर्ट की शरण में आना पड़ा।

    एक्‍सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की

    याचिका में जिन नौ सवालों की गलत आंसर की अपलोड की गई, उसके बराबर अंक दिए जाने और इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।

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    याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार सहित पीपीएससी को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए कहा कि की जा रही नियुक्तियां इस याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर रहेंगी निर्भर। 2020 में इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और 23 जून इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।