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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Punjab News: NDPS के मामलों में पुलिस के रवैए से हाईकोर्ट नाराज, गृह सचिव, DGP और SSP तलब

    By Jagran NewsEdited By: Shubham Sharma
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 04:58 AM (IST)

    याचिका दाखिल करते हुए अर्शदीप सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ 1 सितंबर 2020 को एनडीपीएस का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 24 फरवरी 2021 ...और पढ़ें

    NDPS के मामलों में पुलिस के रवैए से हाईकोर्ट नाराज। (फाइल फोटो)
    NDPS के मामलों में पुलिस के रवैए से हाईकोर्ट नाराज। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नशे के युवाओं पर पड़ रहे विनाशकारी प्रभाव पर मूकदर्शक नहीं बन सकती अदालत
    2. अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे अधिकारी
    3. तीन साल पहले दर्ज मामले में अब तक केवल 1 गवाही

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। एनडीपीएस के मामलों में सरकारी गवाहों (पुलिस अधिकारियों) के लापरवाह रवैये पर नाराजगी जताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्तसर साहिब के एसएसपी को तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने तीनों को खुद हाजिर होकर इस मामले में कोर्ट के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है।

    मामले में 20 गवाह

    याचिका दाखिल करते हुए अर्शदीप सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ 1 सितंबर 2020 को एनडीपीएस का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 24 फरवरी 2021 को चालान पेश किया गया था और 18 अगस्त 2021 को चार्ज फ्रेम कर दिए गए। याची ने बताया कि गिरफ्तारी के दिन से ही वह पुलिस की हिरासत में है और ट्रायल लगातार लटक रहा है। इस मामले में 20 गवाह हैं और सभी सरकारी अधिकारी हैं बावजूद इसके अभी तक केवल 1 गवाही ही हो सकी है।

    हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि पंजाब में तो अब यह चलन बन गया है कि सरकारी अधिकारी गवाही के लिए पहुंचते नहीं हैं और जब एसएसपी को बुलाया जाता है तो कोर्ट को भविष्य में ऐसा न होने का विश्वास दिलाया जाता है। न्यायालय को यह देखकर दुख हुआ है कि विश्वास दिलाना व्यर्थ हैं और संभवत: केवल हमें खुश करने के लिए दिए गए हैं।

    हाईकोर्ट ने हाजिर होने का दिया आदेश

    इन परिस्थितियों में जब देश के इस हिस्से में समाज विशेषकर युवाओं पर नशे का विनाशकारी प्रभाव दिखाई दे रहा है यह न्यायालय अब मूकदर्शक बन कर नहीं रहेगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई पर पंजाब के गृह सचिव, डीजीपी व मुक्सर साहिब के एसएसपी को खुद हाजिर होने का आदेश दिया है।

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