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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Punjab New: 'NGT पर्यावरण कानूनों का पालन न करने के लिए AAP को करना चाहिए दंडित', सुखबीर बादल ने CM पर किया कटाक्ष

    Updated: Fri, 23 Aug 2024 05:30 PM (IST)

    Punjab New शिरोमणि अकाली दल के अध्‍यक्ष सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि एनजीटी पर्यावरण कानूनों का पालन न करने के लि ...और पढ़ें

    शिरोमणि अकाली दल के अध्‍यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम मान पर बोला धावा (फाइल फोटो)
    शिरोमणि अकाली दल के अध्‍यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम मान पर बोला धावा (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अधिकारियों की बजाय सीएम मान पर होनी चाहिए कार्रवाई: सुखबीर बादल
    2. राज्य के संसाधनों को तबाह कर रही है आप सरकार: शिअद अध्‍यक्ष

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Badal) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से आम आदमी पार्टी को पर्यावरण कानूनों का पालन न करने के लिए पंजाब सरकार पर लगाए गए 3,108 करोड़ रुपये के जुर्माने को जमा कराने का निर्देश देने का आदेश पारित करने की अपील की है।

    पंजाबियों को नहीं किया जाना चाहिए दंडित: सुखबीर

    अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि आप सरकार द्वारा हरित कानूनों का लगातार उल्लंघन करने के लिए पंजाबियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सरकार बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ठोस और सीवेज वेस्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने में जानबूझकर नाकाम रही है।

    सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल आप पार्टी: शिअद अध्‍यक्ष

    शिअद अध्‍यक्ष ने कहा कि आप पार्टी 2022 में 2,080 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद भी सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही है, जिसके बाद हाल ही में 1,026 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में यह राशि पंजाब के लोगों के बजाय आम आदमी पार्टी से वसूलना चाहिए।

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    2010 की धारा 26 के तहत होनी चाहिए कार्रवाई: सुखबीर बादल

    अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि एनजीटी को ठोस कचरा और सीवेज प्रदूषण के प्रबंधन में नाकाम रहने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी व्यक्ति रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहिए और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने के बजाय एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 26 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

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    उन्होंने कहा, अधिकारियों को दंडित करने और उन पर केस चलाने के बजाय, मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

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    बादल ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि पंजाब पर 3,108 करोड़ रूपये का जुर्माना ऐसे समय लगाया गया है, जब वह बहुत वित्तीय संकट में है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह पंजाब के विकास पर ध्यान देने के बजाय अन्य राज्यों में पार्टी का प्रचार-प्रसार के लिए फिजूलखर्ची करके राज्य के संसाधनों को तबाह कर रही है।