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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    कोरोनाकाल में टली शादी, वेडिंग स्टोर का संचालक लौटाएगा ब्याज सहित पूरी राशि; उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनाया फैसला

    By Jagran NewsEdited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Sun, 17 Dec 2023 10:24 PM (IST)

    कोरोना महामारी की वजह से देशभर में कई पाबंदियां लगी थीं जिनकी वजह से पंजाब में मोहाली जिले के जीरकपुर की एक युवती को अपनी शादी की तारीख टालनी पड़ी। यु ...और पढ़ें

    उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेडिंग स्टोर का संचालक ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने का सुनाया फैसला (फाइल फोटो)
    उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेडिंग स्टोर का संचालक ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने का सुनाया फैसला (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. युवती ने वे¨डग स्टोर से अपने लिए लहंगा और मंगेतर के लिए बुक की थी शेरवानी
    2. फोटोग्राफर, सजावट व डीजे सहित 500 लोगों के खाने-पीने की करनी थी व्यवस्था
    3. एडवांस में दिए थे 1.95 लाख रुपये
    4. स्टोर मालिक को 15 हजार रुपये हर्जाना देने का भी आदेश

    अंकेश ठाकुर, चंडीगढ़। कोरोना महामारी की वजह से देशभर में कई पाबंदियां लगी थीं, जिनकी वजह से पंजाब में मोहाली जिले के जीरकपुर की एक युवती को अपनी शादी की तारीख टालनी पड़ी।

    युवती ने शादी के आयोजन के लिए आयोजक मनीमाजरा स्थित मनसा देवी वेडिंग स्टोर को 1.95 लाख रुपये एडवांस दिए थे। सपना रानी (30) ने शादी के लिए वेडिंग स्टोर से अपने लिए लहंगा, मंगेतर के लिए शेरवानी और शादी की तमाम तैयारियों के लिए यह राशि अदा की थी।

    उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की शिकायत 

    वे डग स्टोर के मालिक हरमो हदर सह की तरफ से राशि न लौटाने पर युवती ने उसके खिलाफ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत की। आयोग ने स्टोर मालिक को एक लाख, 95 हजार रुपये सालाना 10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। वहीं, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा।

    26 अप्रैल को तय हुई थी शादी

    आयोग से की शिकायत में युवती ने बताया कि उनकी शादी 26 अप्रैल, 2021 को तय हुई थी। उन्होंने इसके लिए 19 फरवरी, 2021 को मनसा देवी वेडिंग स्टोर से अपने लिए 10 हजार रुपये का लहंगा बुक किया था, जिसके लिए पांच हजार रुपये एडवांस दिए।

    वहीं, मंगेतर के लिए 10 हजार रुपये देकर शेरवानी बुक की थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने वेडिंग स्टोर को ही शादी के लिए कैट¨रग, फोटोग्राफर, सजावट, डीजे सहित 500 लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था के लिए 5,47,000 रुपये में बुक किया था। आठ मार्च, 2021 को एडवांस में 95 हजार रुपये नकद दिए। शादी के लिए सेक्टर-28 का सामुदायिक केंद्र बुक किया था।

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    बुकिंग रद्द्द कर राशि लौटाने का किया अनुरोध

    शिकायतकर्ता ने बताया कि कोरोना की वजह से उन्हें अपनी शादी की तारीख टालनी पड़ी। उन्होंने मार्च, 2021 में वेडिंग स्टोर मालिक से संपर्क किया और बुकिंग रद्द करने और कुल राशि 95 हजार रुपये वापस करने का अनुरोध किया।

    वेडिंग स्टोर मालिक ने उन्हें आश्वासन दिया वह राशि लौटा देगा या प्रशासन के तय नियमों के तहत शादी के लिए 200 लोगों की व्यवस्था करेंगे। इस पर शिकायतकर्ता ने उसे एक लाख रुपये और दिए।

    स्टोर मालिक के खिलाफ पुलिस को दी थी शिकायत

    अप्रैल, 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू/लॉकडाउन लगा दिया। शिकायतकर्ता ने वेडिंग स्टोर को शादी की बुकिंग रद्द कर उनके पूरी राशि लौटाने के लिए कहा। बावजूद इसके स्टोर मालिक ने मामले को लटकाए रखा और फिर राशि वापस करने से मना कर दिया।

    शिकायतकर्ता ने 18 जून, 2021 को पुलिस से उसके खिलाफ शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मामले की शिकायत आयोग से की गई। मनसा देवी वेडिंग स्टोर की तरफ से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर आयोग ने उसे एक्स पार्टी घोषित कर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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