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    जालंधर में NH-44 पर शव रखकर प्रदर्शन, आठ नामजद सहित 60 पर FIR दर्ज

    Updated: Sat, 04 Apr 2026 06:26 PM (IST)

    जालंधर ग्रामीण के आदमपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर शव रखकर चक्का जाम करने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नरेंद्र उर्फ निंदी का शव ...और पढ़ें

    कैप्शन: जालंधर में NH-44 पर शव रखकर प्रदर्शन (जागरण फोटो)

    कैप्शन: जालंधर में NH-44 पर शव रखकर प्रदर्शन (जागरण फोटो)

    HighLights

    1. NH-44 पर शव रखकर प्रदर्शन, हाईवे जाम।

    2. 8 नामजद, 60 अज्ञात लोगों पर FIR।

    3. भारतीय न्याय संहिता, नेशनल हाईवे एक्ट के तहत कार्रवाई।

    संवाद सूत्र, किशनगढ़। जालंधर ग्रामीण के अंतर्गत आते आदमपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर बिना अनुमति टेंट लगाकर और शव रखकर चक्का जाम करने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 नामजद व्यक्तियों सहित करीब 40-50 अज्ञात पुरुषों और 15-20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    क्या है पूरा मामला?

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ब्यास पिंड निवासी अमरीक लाल का दामाद नरेंद्र उर्फ निंदी (निवासी गांव करारी, करतारपुर) पिछले 3-4 दिनों से घर से लापता था। गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 12:00 बजे नरेंद्र का शव गांव करारी के एक छप्पड़ (तालाब) में तैरता हुआ मिला। शव मिलने के बाद मृतक के ससुर अमरीक लाल ने अपने रिश्तेदारों और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

    4 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे, राहगीर हुए परेशान

    प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे-44 पर ब्यास पिंड बस अड्डे के पास जीटी रोड पर खूंटे गाड़कर टेंट लगा लिया और नरेंद्र का शव सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। चक्का जाम के कारण करीब 4 से 5 घंटे तक हाईवे पूरी तरह बंद रहा, जिससे आम जनता का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

    इन लोगों पर हुई एफआईआर

    पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात एसआई रविंदर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपियों अमरीक लाल (निवासी ब्यास पिंड), मनोहर लाल, सोम प्रकाश, सनी, मनजीत, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा, राकेश और मक्खन (सभी निवासी गांव करारी, थाना करतारपुर और 40-50 अज्ञात पुरुष और 15-20 अज्ञात महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने धारा 285 बीएनएस और नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 8बी के तहत एफआईआर नंबर 0059 दर्ज कर ली है। मामले की जांच एसआई रविंदर सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और बिना अनुमति हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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