यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बहुचर्चित शरद गोस्वामी केस में कोर्ट ने सजल चौधरी समेत सात दोषियों को सजा
रामघाट रोड पर सात वर्ष पहले बहुचर्चित शरद गोस्वामी हत्याकांड में सजल चौधरी समेत सात दोषियों को शनिवार को एडीजे आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने सजा सुना द ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, अलीगढ़: रामघाट रोड पर सात वर्ष पहले बहुचर्चित शरद गोस्वामी हत्याकांड में सजल चौधरी समेत सात दोषियों को शनिवार को एडीजे आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने सजा सुना दी।

शरद गोस्वामी (फाइल फोटो)
सजल, राकेश, पंकज व सचिन को हत्या में आजीवन कारावास और मनीष, हरवीर व अंशुल को आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। उस समय बाइकर्स गुट में चल रही गैंगवार में शरद को मारा गया था।

दोषी मनीष व हरवीर।
इसमें 11 मुल्जिम थे। एक की मृत्यु हो चुकी है। एक फरार है, जबकि दो लोगों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था।