अलीगढ़: जिस बेटी के सामने हुई थी पिता की हत्या, उसी की गवाही से तीन दोषियों को उम्र कैद
अलीगढ़ में पांच साल पहले पला रोड पर विकास सक्सेना की हत्या और लूट के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और भारी जुर्माना लगाया गया है। उनकी छह वर् ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पला रोड स्थित कृष्ण विहार, गली नंबर तीन में पांच साल पहले घर में घुसकर लूट व युवक की हत्या के मामले में एडीजे-11 पीके जयंत की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने में से नौ लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश भी दिए हैं।
सासनीगेट क्षेत्र के पला रोड स्थित कृष्ण विहार में पांच साल पहले हुई थी घटना
सासनीगेट थाना क्षेत्र के पला रोड स्थित कृष्ण विहार, गली नंबर तीन निवासी प्रशांत सक्सेना के आवास पर यह घटना 20 जनवरी 2021 को हुई थी। प्रशांत सादाबाद में एचडीएफसी बैंक में बैकअप ब्रांच मैनेजर हैं। मुकदमा में उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई विकास सक्सेना अपनी छह वर्षीय बेटी के साथ कमरे में सोए हुए थे। देर रात तीन-चार बदमाश घर में घुस आए और मारपीट के बाद आरओ के पाइप व प्लास्टिक की रस्सी से विकास सक्सेना की गला घोंटकर हत्या कर दी।
न्यायालय ने तीन दोषियों को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया
इसके बाद बदमाश घर से जेवरात, करीब दो लाख रुपये और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान पड़ोस की गली नंबर तीन के विवेक शर्मा, गली नंबर चार के मोहित शर्मा और योगेंद्र पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपितों ने जलेसर से लूट का माल भी बरामद कराया था।
बेटी की गवाही को अहम माना गया
एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार सत्र परीक्षण के दौरान कुल नौ गवाह पेश किए गए। मृतक की बेटी की गवाही को अहम माना गया, जिसमें उसने घटना की रात तीनों आरोपितों को घर में देखा होने की बात कही थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को तीनों को दोषी ठहराया और शनिवार को सजा सुनाई।
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17 साल पुराने मारपीट के मामले में 13 दोषी करार, सजा पर सुनवाई कल
अलीगढ़। क्वार्सी क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुए मारपीट व सिर फोड़ने के मामले में एडीजे-11 पीके जयंत की अदालत ने 13 आरोपितों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि क्वार्सी थाना क्षेत्र के गांव भोपतपुर (अब महुआखेड़ा) निवासी एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया गया था।
सजा की अवधि पर 20 को निर्णय
इस मामले में शीलेंद्र उर्फ शीलू, दलवीर सिंह, रामवीर सिंह, प्रेमपाल उर्फ बबलू, राजकुमार सिंह, पिंकू, खजान सिंह, कुलदीप सिंह, सुघड़पाल सिंह, राजेंद्र सिंह, अरविंद उर्फ कन्हैया, रज्जू और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। अब सजा की अवधि पर निर्णय 20 अप्रैल को होगा।