अंबेडकरनगर में छात्रा की पिटाई करने वाले शिक्षक पर गिरी गाजी, बीएसए ने किया निलंबित
अंबेडकरनगर के बसखारी ब्लॉक में एक सहायक अध्यापक को कक्षा पांच की छात्रा की पिटाई करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ...और पढ़ें

HighLights
बसखारी के शिक्षक प्रदीप कुमार मौर्य निलंबित.
कक्षा पांच की छात्रा दीक्षा की पिटाई का मामला.
शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई.
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालय में छात्रा की पिटाई करने पर शिक्षक को निलंबित किया गया है। विकासखंड बसखारी के कंपोजिट विद्यालय ढेकवा बहाउद्दीनपुर में सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार मौर्य ने कक्षा पांच की छात्रा दीक्षा की पिटाई कर दी।
पीड़ित छात्रा की मां ने खंड शिक्षा अधिकारी के साथ डायल-112 को सूचित किया। वहीं, छात्रा को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। बसखारी के खंडशिक्षा अधिकारी हरिगोविंद सिंह ने हंसवर थाना में प्रभारी से जानकारी लेते हुए विद्यालय पहुंचकर जांच की। छात्रा की मां ने बीईओ को शिकायती पत्र सौंपा।
बीईओ की जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही मिली। ऐसे में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक द्वारा किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना दिया जाना अपराध है।
उक्त के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी बसखारी ने आरोपित सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार मौर्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति बीएसए को सौंपी।
बीएसए ने बताया कि बच्चों को शारीरिक दंड देने में डांटना, फटकारना, मैदान में दौड़ना, चिकोटी काटना, छड़ी से पिटना, चाटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद करना, बिजली का झटका देना आदि कृत्य जो अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाने और अन्ततः मृत्यु कारित करने वाली गतिविधि को विद्यालय में प्रतिबंधित किया गया है।
बीईओ की आख्या के अनुसार उक्त शिक्षक द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए 10 वर्ष की छात्रा को शारीरिक दंड दिया गया है। प्रथम दृष्टा दोषी पाए जाने पर सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार मौर्य को निलंबित कर प्राथमिक विद्यालय फिदाई गनेशपुर में संबद्ध किया गया है। प्रकरण की जांच अकबरपुर के खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्र को सौंपी गई है।