मुनादी के बाद भी हाजिर नहीं हुए ठगी के आरोपी, होगी कुर्की की कार्रवाई, रियल एस्टेट के नाम पर किया था खेल
रियल एस्टेट कंपनी की आड़ में जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपितों के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया है। ...और पढ़ें

HighLights
रियल एस्टेट कंपनी की आड़ में लाखों की ठगी हुई।
आरोपितों ने जमीन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगा।
न्यायालय ने आरोपितों की संपत्ति कुर्की का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। रियल एस्टेट कंपनी की आड़ में जमीन क्रय करने के नाम पर दो साल पहले लाखों रुपये की ठगी के दर्ज मुकदमे में आरोपितों के खिलाफ न्यायालय से कुर्की की उद्घोषणा का आदेश जारी हो गया है। इससे पूर्व पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी करा चुकी है। इसके बावजूद आरोपित हाजिर नहीं हुए।
बेवाना के अशरफाबाद के कृपाशंकर तथा बीड़ी गांव के अक्षय कुमार की मुलाकात अलीगंज के मुसहां मुहल्ला के सादाब आलम अंसारी व शाने आलम अंसारी से हुई थी।
तत्समय सादाब ने खुद को एस. ड्रीम वर्ल्ड ग्रुप आफ कंपनीज, एस सस्ता बाजार, एस डिजिटल पे, एस ग्रीन वेलफेयर सोसायटी, आरआरडब्ल्यू रिच वर्ल्ड, म्यूचुअल बिजनेस, एस रियल स्टेट आदि कंपनी का एमडी बताया था।
अपने भाई शाने आलम को सीएमडी, पत्नी अबे कैशर तथा शमरीनजहां तथा पिता फिरदौस आलम अंसारी को डायरेक्टर बताया था। रियल एस्टेट कंपनी शालांग ग्रुप इंफ्रा बेंचर प्रा.लि. की आफिस 503,5 टीएच फ्लोर लेवाना साखर हाईट विभूति खंड गोमतीनगर लखनऊ में एस ड्रीम वर्ल्ड को ग्रुप पार्टनर बताया।
इसके अलावा बाराबंकी के नवाबगंज परगना सतरिख के ग्राम टिकरा खाट में ब्लाक-बी व सी में पीड़ितों को एस ड्रीम वार्ड पालिसी के तहत जमीन क्रय पर रजिस्ट्री दाखिल खारिज कब्जा जमा धन का तीन प्रतिशत प्रतिमाह की दर से 50 माह तक वापसी का प्रस्ताव रखा। एस ड्रीम वर्ल्ड की आफिस अलीगंज के टांडा नगर में स्थित बस स्टैंड के निकट रुपये लेने के लिए बुलाया गया था।
कृपाशंकर ने विभिन्न तिथियों में नकद, यूपीआइ नेफ्ट आदि के माध्यम से तीन लाख रुपये, अक्षय कुमार ने तीन लाख साठ हजार रुपये दिए। जमीन की रजिस्ट्री के लिए कहा तो आरोपित बहाना बनाकर टालते रहे।
शालांग ग्रुप के डायरेक्ट बलेश्वर कुमार जायसवाल से मुलाकात कराने के लिए कहा तो एक सप्ताह का समय दिया। इसके बाद फरार हो गए थे।
पुलिस ने सादाब आलम अंसारी व उसकी पत्नी अबे कैशर, शाने आलम अंसारी व उसकी पत्नी शमरीनजहां तथा पिता फिरदौस आलम अंसारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था।
थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ न्यायालय से कुर्की की उद्घोषणा का आदेश जारी हुआ है।