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    संभल जाएं! विधवा पेंशन ले रही इन 22 महिलाओं की जांच करेगा इनकम टैक्स, ये है वजह

    Updated: Thu, 25 Jun 2026 06:35 PM (IST)

    अमरोहा में 22 आयकरदाता महिलाएं नियमों के विरुद्ध विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जांच के लिए आयकर विभाग को सूची भेजी है, रिपोर ...और पढ़ें

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    1. डीपीओ ने आयकर विभाग को भेजी महिलाओं के नामों सहित सूची

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सरकार द्वारा चलाई जा रही निराश्रित (विधवा) पेंशन योजना का लाभ जनपद में 22 आयकरदाता महिलाएं उठा रही हैं। जांच के दौरान मामला पकड़ में आने के बाद शासन ने महिलाओं के नामों की सूची जिला प्रोबेशन विभाग को भेजी थी। चूंकि, मसला आयकर विभाग से जुड़ा था, इसलिए विभाग ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए जांच आयकर विभाग से कराए जाने की मांग की थी।

    इस पर अधिकारियों ने उनको दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिला प्रोबेशन अधिकारी आरके सिंह ने जिलाधिकारी के जरिए महिलाओं की जांच के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी।

    जनपद में 40760 महिलाएं निराश्रित पेंशन का लाभ ले रही हैं। प्रत्येक माह उनको एक हजार रुपये सरकार द्वारा पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है। कुछ दिन पहले प्रदेश स्तर पर नियोजन विभाग द्वारा की गई जांच में 7077 महिलाएं ऐसी पाई गई थीं जिनके द्वारा आयकर दाखिल किया था।

    इसके बावजूद वे विधवा पेंशन का लाभ ले रही थीं। इसके बाद अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने सभी महिलाओं की जांच कराने के आदेश जारी किए थे। प्रत्येक जिले के अधिकारियों को महिलाओं के नामों की सूची भेजी थी। सूची मिलने के बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल का कार्य प्रारंभ किया था।

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    मगर, मसला आयकर विभाग से जुड़ा था। इसलिए जिला प्रोबेशन विभाग ने जांच कराने में असमर्थता जताते हुए जिलाधिकारी को प्रकरण से अवगत कराया था।

    इस पर डीएम ने आयकर विभाग को पत्र और सूची भेजकर जांच करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था। इसके बाद डीपीओ ने जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से आयकर विभाग को नामों की सूची भेजकर जांच कर रिपोर्ट से अवगत कराने का अनुरोध किया है।

     

    निराश्रित महिला पेंशन योजना में पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित है। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला को पेंशन मिलती हैं। लेकिन, आयकरदाता लाभार्थी महिला पति की मृत्यु के उपरांत पेंशन की पात्रता श्रेणी में नहीं आ सकती है। इसलिए आयकरदाता महिलाओं की जांच करवाई जा रही है। इसके लिए आयकर विभाग को पत्र भेजा गया है। उससे जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई होगी।

    - राकेश कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी


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