औरैया हत्याकांड: पालिकाध्यक्ष के भतीजे हिमांशु गुप्ता को 24 घंटे की मोहलत, पुलिस ने कराई मुनादी
औरैया में पंप ऑपरेटर किशन गुप्ता हत्याकांड में वांछित पालिकाध्यक्ष के भतीजे हिमांशु गुप्ता के घर पुलिस ने मुनादी कराई है। ...और पढ़ें

HighLights
पालिकाध्यक्ष के भतीजे हिमांशु गुप्ता पर पुलिस की कार्रवाई
किशन गुप्ता पंप ऑपरेटर हत्याकांड में वांछित आरोपित
न्यायालय के आदेश पर 24 घंटे में आत्मसमर्पण की चेतावनी
जागरण संवाददाता, औरैया। दिसंबर 2025 में नगर पालिका के संविदा पंप आपरेटर किशन गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में वांछित चल रहे नगर पालिकाध्यक्ष के रिश्ते के भतीजे हिमांशु गुप्ता के विरुद्ध सदर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।
न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार दोपहर बाद कोतवाली पुलिस ने उसके घर व दुकान पहुंच मुनादी कराई और 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। निर्धारित समय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुर्की का नोटिस चस्पा होने की जानकारी लाउडस्पीकर से मुहल्ले के लोगों को सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने दी।
सदर कोतवाली क्षेत्र के दिबियापुर रोड स्थित नगर पालिका इंटर कालेज परिसर में बने नलकूप पर 29 दिसंबर 2025 की रात गोविंदनगर मुहल्ला निवासी 23 वर्षीय संविदा पंप आपरेटर किशन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
पिता अशोक की तहरीर पर पुलिस ने ओमजी उर्फ अभिषेक गुप्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने घटना के करीब 36 घंटे के भीतर नारायनपुर निवासी मुख्य आरोपित ओमजी को एलजी गार्डन के पास नहर पुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर हत्याकांड का राजफाश किया था।
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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपित ने बताया था कि घटना की रात आपसी कहासुनी के बाद किशन को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने आरोपित के पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर, एक खोखा और तीन कारतूस बरामद किए थे। जांच में रिवाल्वर पालिकाध्यक्ष की लाइसेंसी निकली थी।
इसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत उनका नाम भी विवेचना में शामिल किया था। उधर, आरोपित को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच के दौरान हिमांशु गुप्ता का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
आरोप रहे कि हिमांशु ने साक्ष्यों को मिटाने का काम किया। गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने गोविंदनगर स्थित उसके घर व नरायनपुर चुंगी स्थित दुकान पर जाकर मुनादी कराकर 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है।
पुलिस का कहना है कि समय सीमा पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि वांछित आरोपित हिमांशु गुप्ता के खिलाफ यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई है।