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    गुंडा एक्ट में जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव छह माह के लिए जिला बदर

    Updated: Sun, 05 Jul 2026 07:22 PM (IST)

    जिला पंचायत सदस्य और युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह महीने के लिए औरैया जिले से निष्कासि ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. धर्मेंद्र यादव को छह माह के लिए जिला बदर।

    2. उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई।

    3. पुलिस को गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश।

    जागरण संवाददाता, औरैया। जिला पंचायत सदस्य व युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

    आदेश के अनुपालन में पुलिस को आरोपित की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि जिला बदर अवधि के दौरान आरोपी जनपद औरैया की सीमा के भीतर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई कर संबंधित न्यायालय को तीन दिन के भीतर सूचना दी जाएगी।

    जिलाधिकारी बृजेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम उमरसाना निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 24 जून से छह माह के लिए जनपद व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।

    जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय के आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए।

    साथ ही आरोपित के जिले में प्रवेश करने अथवा आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया जाए। पुलिस अधिकारियों को भी आरोपित की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।