औरैया: किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, साढ़े छह वर्ष पुराने मामले में फैसला
औरैया के दिबियापुर में साढ़े छह साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। ...और पढ़ें

HighLights
दिबियापुर में साढ़े छह साल पुराने मामले पर फैसला।
आकाश चौरसिया को 20 साल का कठोर कारावास।
दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा।
जागरण संवाददाता, औरैया। थाना दिबियापुर क्षेत्र में करीब साढ़े छह साल पहले हुए किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी आकाश चौरसिया को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें लिखा कि 10 अक्टूबर 2019 की सुबह आठ बजे उसकी 15-16 वर्षीय बेटी गांव से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला।
वादी को घर से पीड़िता की एक डायरी मिली। इसमें एक मोबाइल नंबर मिला, जिससे किशोरी की बात होने का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आकाश चौरसिया निवासी बहेरी उमरी जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की कोर्ट में हुआ। शनिवार को फैसला सुनाया गया। इससे पूर्व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कठोर सजा देने की बहस की।
खबरें और भी
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने निर्णय सुनाया। अर्थदंड के रूप में जमा की जाने वाली कुल धनराशि में से आधी राशि पीड़ित किशोरी को दी जाएगी। दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।