बहराइच में बिना लाइसेंस के संचालित 80 प्राइवेट अस्पताल सील, 180 को नोटिस जारी
स्वास्थ्य विभाग ने बहराइच में बिना लाइसेंस चल रहे 80 निजी अस्पतालों को सील कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 180 अस्पताल व पैथोलॉजी संचालकों को पंजीकरण न होन ...और पढ़ें
-1783678862279_m.webp)
बिना लाइसेंस के संचालित 80 प्राइवेट अस्पताल सील।
HighLights
बहराइच में 80 निजी अस्पताल बिना लाइसेंस सील किए गए।
180 अस्पताल व पैथोलॉजी संचालकों को नोटिस जारी हुआ।
सीएमओ ने पंजीकरण नवीनीकरण कराने की अपील की।
जागरण संवाददाता, बहराइच। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरी व ग्रामीण इलाकों में संचालित निजी अस्पतालों व पैथोलॉजी में जांच की गई। इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित 80 अस्पतालों को सील किया गया है। वहीं, 180 अस्पताल व पैथोलॉजी संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।
जिले के निजी अस्पताल व पैथोलॉजी संचालक सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण करवाने के बाद इसका संचालन शुरू कर देते हैं। इनकी आड़ में अन्य लोग बिना पंजीकरण के अस्पताल का संचालन कर रहे हैं तो कई अस्पताल ऐसे भी हैं, जो लाइसेंस का रिनीवल नहीं करा रहे हैं। इन सबके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि बीते तीन माह में जिले भर में निजी अस्पताल, पैथोलाजी व अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल संचालित होने पर 80 को सील कर दिया गया है। वहीं, 180 संचालकों को नाेटिस जारी किया गया है।
नोटिस का जवाब सही न मिलने पर अन्य पर भी सील करने की कार्रवाई हो सकती है। बावजूद इसके जिनके लाइसेंस की समयावधि पूरी हो गई है, वह रिनीवल नहीं करवा रहे हैं। उनके मुताबिक, बिना पंजीकरण अस्पताल संचालित नहीं हो सकता है। संबंधित पर निरंतर कार्रवाई की जाएगी।
खबरें और भी
निजी अस्पताल संचालक जिनके लाइसेंस की समयावधि समाप्त हो गई है, वह रिनीवल जरूर कराएं। इसके अलावा बिना पंजीकरण के अस्पताल संचालित करने पर कार्रवाई होगी। ऐसे में पंजीकरण करवाने के बाद ही अस्पताल का संचालन करवाएं। -डॉ. संजय कुमार शर्मा, सीएमओ।