बहराइच में हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना
बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने हत्या के एक मामले में आरोपित जिब्राइल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने हत्या के मामले में आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध सुनील कुमार जायसवाल ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि कोतवाली नानपारा के परसपुर निवासी हसन बेग ने दो जून 2003 को कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि उन्हाेंने अपनी पुत्री हसीबुन की शादी गांव निवासी हैदर खां के पुत्र जिब्राइल के साथ चार वर्ष पूर्व की थी।
शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। आठ जून 2003 को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके गले पर रस्सी के निशान पाए गए। पुलिस ने मामले में पति जिब्राइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
अदालत में पैरोकार निसार अहमद ने छह गवाहों पर समन तामील कराकर उनका बयान न्यायालय पर दर्ज कराया। गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।