बहराइच में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 50000 का जुर्माना भी लगाया; फाइन ना देने पर होगी एक साल की अतिरिक्त जेल
बहराइच में दुष्कर्म के आरोपित अजय कुमार को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न दे ...और पढ़ें

HighLights
दुष्कर्म के आरोपित अजय कुमार को दस साल की सजा।
न्यायालय ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त जेल होगी।
जागरण संवाददाता, बहराइच। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने दुष्कर्म के आरोपित को दोषी ठहराते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध सुनील कुमार जायसवाल ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि चार सितंबर 2014 को मोतीपुर इलाके के युवती बैंक से पैसे निकालने के लिए घर से निकली थी, तभी रास्ते में आरोपित अजय कुमार उसे अपहृत कर ले गया।
युवक को भेजा जेल
स्वजनों ने युवती की काफी तलाश की। पता न चलने पर 27 सितंबर को युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपित अजय कुमार को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही के आधार पर पीड़िता को बरामद कर उसका न्यायालय के समक्ष बयान कराया, जिसमें पीड़िता ने आपबीती बताई।
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। कोर्ट ने मामले का विचारण पूरा करने के बाद अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुना और आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी का सजायावी वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।