बहराइच में गैंग्सटर एक्ट में दो दोषियों को पांच साल की सजा, बदमाशों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
बहराइच में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंग्सटर एक्ट के तहत दो आरोपियों अजीज और लल्लू को दोषी ठहराया। दोनों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 10-10 ...और पढ़ें

HighLights
गैंग्सटर एक्ट में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा।
दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश गैंग्सटर एक्ट सुनील प्रसाद ने गुरुवार को उप्र गिरोह बंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निधारण अधिनियम के अंतर्गत दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियाें पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से गैंग्सटर एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्हाेने बताया कि तीन दिसंबर 2011 को कैसरगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे कपिलमुनि सिंह ने मुकदमा लिखाया कि कैसरगंज के गंडारा निवासी अजीज, लल्लू व अकील गिरोह बनाकर लुकाछिपी करके सांप्रादयिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से गोवंश चोरी करके उसकी हत्या मांस को आर्थिक लाभ के लिए बिक्री करना, मंदिर-मस्जिदों से कीमती वस्तुओं को चोरी करके आर्थिक लाभ लेना, जनसामान्य की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से अपराधकारित कर रहे है।
कई अपराधिक मुकदमें दर्ज
इन आरोपितों के खिलाफ कई अपराधिक मुकदमें दर्ज है। पुलिस ने मामले में इनकी गिरफ्तारी करते हुए इनके खिलाफ 25 नवंबर 2013 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने इनके खिलाफ 24 फरवरी 2016 को आरोप बनाकर विचारण शुरू किया।
विचारण के दौरान आरोपित अकील की मौत हो गई, जिससे उसका मुकदमा समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने मामले का विचारण पूरा करने के बाद आरोपित अजीज प लल्लू को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।