यूपी SIR में सुनवाई में दौरान उपस्थिति न होने वाले मतदाताओं को दोबारा भेजा जाएगा नोटिस, एईआरओ को निर्देश जारी
बलिया के एसडीएम आलोक प्रताप सिंह ने एईआरओ को निर्देश दिया है कि यूपी एसआईआर कार्य में सुनवाई के लिए अनुपस्थित मतदाताओं को दोबारा नोटिस भेजा जाए। प्रत् ...और पढ़ें

नोटिस के बावजूद उपस्थित न होने वाले मतदाताओं को पुनः भेजा जाएगा नोटिस।

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जागरण संवाददाता, बैरिया(बलिया)। उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने एसआईआर कार्य में लगे समस्त एईआरओ को निर्देशित किया है की नोटिस देने के बाद भी अगर संबंधित मतदाता अपने दावा आपत्ति के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है उसे अगले तिथि पर सुनवाई के लिए बुलाया जाए।
कम से कम हर एक मतदाता को तीन बार नोटिस जरूर भेजा जाए और यह सुनिश्चित कराया जाए के नोटिस संबंधित मतदाता तक पहुंचे। जो दावे व आपत्ति के लिए उपस्थित होने में विलंब ना करें।
ऐसा ना हो की नोटिस किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते में ही स्वयं हस्ताक्षर बनाकर शामिल करा दिया जाए और मतदाता को जानकारी ही ना हो।
अगर ऐसा हुआ तो बिना लागलपेट जिम्मेवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। उन्होंने जोड़ देकर कहा की निर्वाचन का कार्य, देश हित का कार्य है। इसमें कहीं से भी लापरवाही या ढिलाही की कोई गुंजाइश नहीं है।
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