बलरामपुर दरगाह जमीन फर्जीवाड़ा: आयुक्त ने दिए जांच के आदेश, दोषियों पर मुकदमा लिखवाने की मांग
बलरामपुर में दरगाह पीर हनीफ की जमीन के दानपत्र में कथित फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दिए गए हैं। आयुक्त देवीपाटन मंडल ने राजस्व अभिलेखों और नामांतरण प्र ...और पढ़ें

HighLights
दरगाह पीर हनीफ की जमीन के दानपत्र में फर्जीवाड़े का आरोप।
आयुक्त देवीपाटन मंडल ने जांच के दिए विस्तृत निर्देश।
राजस्व अभिलेखों और नामांतरण प्रक्रिया की होगी पड़ताल।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। दरगाह पीर हनीफ शिवानगर हरैया सतघरवा की जमीन के दानपत्र में कथित फर्जीवाड़े के मामले की जांच की जाएगी। आयुक्त देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजस्व अभिलेख, दानपत्र और नामांतरण प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ शिकायतकर्ताओं ने पूरे प्रकरण में कूटरचना और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोषियों पर मुकदमा लिखवाने की मांग की है।
शिकायतकर्ता गाजुद्दीन खां, मो. कुतुबुद्दीन व सैय्यद मुजीब ने आरोप लगाया था कि दरगाह पीर हनीफ के तत्कालीन सर्वराकार मोहम्मद शाहनवाज शाह ने कथित रूप से राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर अपने पक्ष में अंश दर्ज कराया।
इसके बाद कुल भूमि के आधे हिस्से का दानपत्र अपनी पत्नी सबीहा खातून तथा नाबालिग पुत्र मोहम्मद फैज और पुत्री हेबा नेवाज के नाम पंजीकृत करा दिया।
इसी के आधार पर नामांतरण भी करा लिया गया। दानपत्र और नामांतरण की पूरी प्रक्रिया फर्जी तरीके से की गई। इसमें राजस्व कर्मियों सहित अन्य लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है।
इस मामले में पूर्व में आइजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की गई थी। जिस पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने नायब तहसीलदार पश्चिम सदर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 20 और 25 मई 2026 को पारित नामांतरण आदेश 12 जून 2026 को निरस्त कर दिए गए थे।
बाद में 25 जून 2026 को नामांतरण निरस्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई। अब आयुक्त के निर्देश पर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाएगी।