बलरामपुर: पत्नी को जलाकर मारने वाले पति समेत दो को आजीवन कारावास, तीनों पर एक लाख 75 हजार का जुर्माना भी लगाया
बलरामपुर में पत्नी को ज्वलनशील पदार्थ से जलाकर मारने के मामले में पति और एक अन्य दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो ...और पढ़ें

HighLights
पति और सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा।
पत्नी को ज्वलनशील पदार्थ से जलाकर मारा था।
प्रत्येक दोषी पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। एक वर्ष पूर्व पत्नी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल जलाकर मारने वाले पति समेत दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 11 मई 2025 को उतरौला के महदेइया बाजार बनगवा निवासी डब्लू ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनके पिता कल्लू उर्फ मकसूद निवासी नई बस्ती महदेइया मोड़ एवं मामा के बेटे हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ हसरु निवासी जलापुरवा महदेइया बनगवा ने उनकी मां और बहन के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी।
मां की इलाज के दौरान हो चुकी मौत
मां की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि बहन गंभीर रूप से झुलस गई थी। मुकदमा दर्ज कर विवेचना तत्कालीन अपराध निरीक्षक मृत्युंजय सिंह को सौंपी गई। विवेचक ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा।
मानीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह एवं मानीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश ने दाेनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।