बलरामपुर में यूरिया की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, विक्रेता का लाइसेंस रद, टीम देख भाग गया था प्रोपराइटर
बलरामपुर में मेसर्स यादव ट्रेडर्स का उर्वरक बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई यूरिया को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने और जिंक के साथ ...और पढ़ें

HighLights
यूरिया अधिक दाम पर बेचने पर लाइसेंस रद्द।
जिंक के साथ यूरिया की जबरन टैगिंग की पुष्टि।
निरीक्षण टीम को देख प्रोपराइटर दुकान बंद कर फरार।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बिक्री की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी तेज कर दी गई है। विकास खंड गैंडास बुजुर्ग में मेसर्स यादव ट्रेडर्स प्रोपराइटर मुकेश कुमार यादव पर यूरिया के साथ जिंक टैगिंग करने और अधिक मूल्य पर बिक्री करने की पुष्टि होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिले के किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी है।
जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि रविवार को गैंडास बुजुर्ग के ग्राम जनकपुर बैरियर स्थित मैसर्स यादव ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। टीम के प्रतिष्ठान पर पहुंचते ही संचालक एवं प्रोपराइटर मुकेश कुमार यादव दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया।
विक्रेता के अचानक दुकान बंद कर चले जाने के कारण उपलब्ध उर्वरक स्टाक, पीओएस मशीन, विक्रय अभिलेख, स्टाक रजिस्टर एवं वितरण संबंधी दस्तावेजों की तत्काल जांच नहीं की जा सकी। दुकान के पास विक्रेता के पिता उपस्थित मिले। उनसे उर्वरक की उपलब्धता, बिक्री दर एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मौके पर उपस्थित कृषकों से भी पूछताछ की गई।
निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचा यूरिया
ग्राम बसंतपुर निवासी कृषक ने बताया कि रमेश कुमार यादव ने बताया कि संबंधित विक्रेता से एक बोरी यूरिया के साथ एक किग्रा जिंक खरीदा था, जिसके लिए विक्रेता द्वारा उनसे कुल 400 लिए गए। कृषक के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि विक्रेता द्वारा यूरिया निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था। साथ ही यूरिया के साथ जिंक खरीदने का दबाव भी बनाया जा रहा था।
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जांच के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा निरीक्षण से बचने के लिए दुकान बंद कर फरार हो जाना, उर्वरक वितरण एवं स्टाक से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना, किसानों को निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचना और यूरिया के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग करना गंभीर अनियमितता पाई गई।
विक्रेता को दोषी मानते हुए मेसर्स यादव ट्रेडर्स, जनकपुर बैरियर का उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कहा कि किसानों से उर्वरक का निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने, उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद जबरन बेचने, कालाबाजारी करने अथवा स्टाक एवं पीओएस मशीन में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी उर्वरक विक्रय केंद्रों एवं साधन सहकारी समितियों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।