बांदा में गनर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज, नाबालिग बेटी को पीटने का भी है आरोप
बांदा में पूर्व विधायक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला ने अपने पूर्व सुरक्षाकर्मी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बच्चे की मौत के ब ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
पूर्व विधायक की पीड़िता ने गनर पर यौन शोषण का आरोप।
गनर ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाए, फिर छोड़ा।
आरोपी गनर व उसके माता-पिता पर मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, बांदा। डेढ़ दशक पहले नरैनी के पूर्व विधायक दिवंगत पुरुषोत्तम द्विवेदी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली दुष्कर्म पीड़िता ने सुरक्षा में तैनात रहे अपने गनर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बच्चा होने के बाद उसे बेसहारा छोड़कर भागने का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज कराए मुकदमे में पीटने व धमकाने का गनर के माता-पिता के नाम भी शामिल हैं।
पीड़िता की शिकायत पर एसपी के निर्देश पर जहां आरोपित गनर के विरुद्ध कार्रवाई हुई है वहीं पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपित ने उसकी नाबालिग बेटी को पीटने के साथ उसे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है।
नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि आरोपित सिपाही मनीष कुमार उसकी सुरक्षा के लिए तैनात दस्ते का हिस्सा रहा है।
ड्यूटी के दौरान जान-पहचान बढ़ने पर आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने उसे लंबे समय तक शादी का झूठा विश्वास दिलाया।
इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद आरोपित का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और आरोपित उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। आरोपित गनर ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वह जब पुलिस लाइन उससे मिलने पहुंची तो वहां उसने जान से मारने की धमकी दी। आरोपित के स्वजन द्वारा भी उसके साथ मारपीट पूर्व में की गई थी।
एसपी पलाश बंसल ने बताया कि महिला की तहरीर पर महिला थाना में आरोपित सिपाही मनीष कुमार व उसके माता पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बताते चले कि परिवार परामर्श केंद्र में भी मामला नहीं सुलझा था। मनीष वर्तमान में पुलिस लाइन बांदा में तैनात है।
खबरें और भी
पंद्रह साल पहले नरैनी के पूर्व विधायक समेत पांच लोगों पर उक्त महिला ने (तब नाबालिग) दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विधायक समेत तीन लोगों को दस-दस साल की सजा हो गई थी।