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बर्खास्त IPS मणिलाल पाटीदार मामले की नहीं हुई सुनवाई, बांदा कोर्ट ने 5 सितंबर की दी तारीख

Published: Thu, 20 Aug 2026 05:36 PM (IST)

बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार से जुड़े क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में बांदा कोर्ट में सुनवाई टल गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. मणिलाल पाटीदार मामले में बांदा कोर्ट में सुनवाई टली।

  2. आरोपी पाटीदार व दारोगा शुक्ला कोर्ट में पेश नहीं हुए।

  3. वादी रविकांत की गवाही अधूरी, अगली तारीख 5 सितंबर।

जागरण संवाददाता, बांदा। महोबा के चर्चित क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय की विशेष अदालत बांदा में पेशी की तारीख निर्धारित रही। मामले में आरोपित बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार व आरोपित तत्कालीन दारोगा देवेंद्र शुक्ला न्यायालय में पेश नहीं हुए।

उनकी ओर से अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबकि मुकदमे में आरोपित ब्रह्मदत्त तिवारी और सुरेश सोनी सहित वादी एवं गवाह रविकांत न्यायालय में उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति दर्ज कर हस्ताक्षर कराए गए।

लेकिन न्यायालय में अन्य केसों के साक्षियों की अधिवक्ता व समय न बचने से वादी रविकांत त्रिपाठी की शेष बची गवाही न्यायालय में नहीं हो सकी। जिसके चलते अब अगली सुनवाई में वादी के बयान जारी रहेंगे। न्यायालय ने मामले में अगली तारीख पांच सितंबर निर्धारित की है।

क्या था मामला?

महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन महोबा पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर प्रतिमाह छह लाख रुपये रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए वीडियो सार्वजनिक किया था। इसके अगले दिन आठ सितंबर 2020 को इंद्रकांत को गोली लगी थी।

उपचार के दौरान 13 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई थी। इंद्रकांत के भाई रविकांत त्रिपाठी की शिकायत पर बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ।

मामले की सुनवाई पहले लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चल रही थी, लेकिन बाद में इसे मंडल मुख्यालय बांदा स्थित भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसी अदालत में मामले की सुनवाई जारी है। जिसमें गुरुवार को गवाह के शेष बचे बयान नहीं हो सके। तारीख बढ़ने से अब अगली पेशी में उनके बयान पूरे कराए जाने की संभावना है। इसी तरह पिछली पेशी 11 अगस्त को भी गवाही नहीं हो सकी थी। तारीख बढ़ाई गई थी।

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