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    बरेली में हड़कंप: 220 शत्रु संपत्तियों पर प्रशासन का बड़ा 'हथौड़ा', 15 दिन में बदलेगा मालिकाना हक!

    Updated: Tue, 17 Feb 2026 06:49 PM (IST)

    बरेली में 220 शत्रु संपत्तियों में से 177 के वेस्टिंग आर्डर मिले हैं। 135 का नामांतरण हो चुका है, लेकिन 106 संपत्तियों की डीवीसी और 85 का नामांतरण अभी ...और पढ़ें

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    1. - जिले की 220 शत्रु संपत्तियों में से 177 के प्राप्त हुए वेस्टिंग आर्डर

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले की 220 शत्रु संपत्तियों में से 177 के वेस्टिंग आर्डर प्राप्त हुए हैं। इनमें से 135 शत्रु संपत्तियों का अमल दरामद अभिरक्षक शत्रु संपत्ति मुंबई, भारत सरकार के नाम कराया जा चुका है। 114 शत्रु संपत्तियों की डीवीसी चुकी है। जबकि 106 शत्रु संपत्तियों की डीवीसी (डिवैस्टमेंट) एवं 85 शत्रु संपत्तियों का नामांतरण होना शेष है।

    प्रभारी अधिकारी शत्रु संपत्ति, अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर सौरभ दुबे ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर शत्रु संपत्तियों से जुड़े प्रकरणों की प्रगति की सर्मीक्षा की। पर्यवेक्षक के रूप में शत्रु संपत्ति कार्यालय लखनऊ के सुनील कुमार सिंह भी मौजूद रहे। तहसीलदार बहेड़ी ने अवगत कराया कि सात शत्रु संपत्तियों के वेस्टिंग आर्डर प्राप्त न होने के कारण शेष है।

    पर्यवेक्षक ने बताया कि भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय लखनऊ ने 85 शत्रु संपत्तियों के डिमांड वेस्टिंग दस्तावेज प्रेषित किए गए हैं, जो नगर निगम, तहसीलदार सदर, आंवला, बहेड़ी को प्रेषित कर दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वेस्टिंग आर्डर के आधार पर परीक्षण कराकर शीघ्र नियमानुसार नामांतरण कराएं।

    नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी आंवला के न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 15 दिन के अंदर शत्रु संपत्ति का अंश ठीक कराकर डीवीसी की कार्यवाही की जाए। तहसील आंवला की ओर से 13 डीवीसी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें नलकूप, पुलिस थाना, स्कूल, मंदिर होने का उल्लेख किया है।

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    नामित मूल्यांकन समिति को निर्देशित किया गया कि नलकूप, पुलिस थाना, स्कूल, मंदिर इत्यादि के भाग को छोड़कर शेष भाग का पुनः मूल्यांकन करा कर निर्धारित प्रारूप पर डीवीसी कराई जाए।

    तहसीलदार सदर ने बताया गया कि तहसील सदर की सात डीवीसी एवं नगर निगम की 45 डीवीसी होना शेष है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों को छोड़कर अन्य शत्रु संपत्तियों का पंद्रह दिन में नामांतरण पूर्ण करा लें।


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