अब होर्डिंग-बैनर और पोस्टर लगाने के लिए देना पड़ेगा पैसा, भदोही में नए नियम लागू करने की तैयारी
भदोही में शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाने के लिए किराया निर्धारित किया गया है। पालिका बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है और जिलाधिकारी की ...और पढ़ें

अब होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने पर देना होगा किराया।
HighLights
शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर के लिए किराया तय।
पालिका बोर्ड ने दी मंजूरी, जिलाधिकारी की अनुमति का इंतजार।
आपत्तियां निस्तारित, जल्द लागू होंगे नए प्रचार नियम।
जागरण संवाददाता, भदोही। शहरी क्षेत्र में होर्डिंग बोर्ड, पोस्टर, बैनर, टावर सहित अन्य प्रचार प्रसार के संसाधनों के लिए किराया निर्धारित किया जा चुका है। इस पर पालिका बोर्ड ने काफी पहले मुहर लगा दी है। लगभग छह माह पहले इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर आपत्तियां मांगी गई थीं।
कहा जा रहा था कि आपत्तियों के निस्तारण और जिलाधिकारी से अनुमोदित होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। लंबे समय से इसे लागू करने की चल रही प्रक्रिया मंद पड़ गई है। जबकि नगर विकास मंत्रालय की ओर से उपविधि तैयार कर लागू करने के लिए दो साल पहले निर्देश जारी किया गया था।
चुनाव में पोस्टर बैनर से पट जाती हैं सड़कें
चुनाव के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों की सड़कें होर्डिंग व पोस्टर बैनर से पट जाती है। बिजली खंभों से लेकर दीवारों तक प्रचार प्रसार की सामग्री चस्पा कर दी जाती है। जिसे आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन को उतरवाना पड़ता है। जबकि व्यावसायिक होर्डिंग व पोस्टर बैनर साल के 365 दिन लगे रहते हैं।
विभिन्न कंपनियों के उत्पादों के प्रचार प्रसार संबंधित होर्डिंग, पोस्टर बैनर जनपद के विभिन्न चौक चौराहों व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगे हैं। उनसे न तो कोई शुल्क लिया जाता है न ही रोकथाम की जाती है।
उपविधि तैयार कर ली गई है। इसके संबंध में नाेटिफिकेशन जारी कर आपत्ति मांगी गई थी। आपत्तियों का निस्तारण भी हो चुका है। जिलाधिकारी से अनुमोदित कराने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। -डीएस वर्मा, अधिशासी अधिकारी भदोही।
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