भदोही में साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, लापरवाही बरतने पर निरस्त होगा बीज वितरण लाइसेंस
किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए भदोही में बीज विक्रेताओं को साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 31 जुलाई तक पंजीकरण ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज सुनिश्चित करने के लिए पहल।
बीज विक्रेताओं को साथी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
31 जुलाई तक पंजीकरण न करने पर लाइसेंस निरस्त।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचे, ताकि उनके द्वारा बोई जाने वाली फसल का जमाव बेहतर हो। साथ ही अधिक उत्पादन हासिल हो सके। इसे लेकर बीज विक्रेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
अब बगैर साथी पोर्टल पर पंजीयन कराए बीज की बिक्री करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस को निलंबित व निरस्त करने तक की कार्रवाई होगी। इसे लेकर विभाग ने सभी बीज विक्रेताओं को पंजीयन कराने का फरमान जारी कर दिया है।
भारत सरकार की ओर से बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण व वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाकर किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साथी पोर्टल को विकसित किया गया है। इस पर सभी विक्रेताओं के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी ईरम मिर्जा ने बताया कि साथी पोर्टल पर ऑन बोर्ड होकर स्टाक मैनेजमेंट, स्थानांतरण, बीज व्यवसाय की बिक्री किया जाना है। इसे लेकर सभी विक्रेताओं को 31 जुलाई तक जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर पंजीयन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके पश्चात बगैर पोर्टल पर पंजीयन के संचालित पाए जाने वाले दुकानों के लाइसेंस को निलंबित व निरस्त करने की कार्रवाई तय की जाएगी।